शहर में नगर उपायुक्त ने धारा 144 लगाई

अब एक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे

चंडीगढ़,19 मार्च। नगर उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने पंजाब में वर्तमान हालात को देखते हुए शहर में भी धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। वहीं शहर में किसी भी संगठन, यूनियन को धरना, प्रदर्शन व रैली आदि करने पर प्रतिबंधित कर दिया। उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा कि उक्त धरने व प्रदर्शन केवल सैक्टर 25 में तय स्थल में ही किये जा सकते हैं।  उपायुक्त ने अपने आदेश में शहर में धारा 144 लागू करते हुए एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा जो उक्त आदेशों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में बैठकें करने के लिए लोगों को उपायुक्त से लिखित में अनुमति लेनी होगी। उक्त आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री व सरकारी डयूटी देने वाले कर्मियों पर लागू नहीं होेंगे। उक्त आदेश 60 दिनों तक लागू रहेंगे। इसके अलावा शहर में 24 घंटों के दौरान किसी प्रकार के हथियार जिसमें लाठी, जैविलयन, त्रिशुल, चाकू, रॉड आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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