पंजाब में अब शराब पी कर मैरिज पैलेस से बाहर निकलते ही दबोचेगी पुलिस
मोहाली ब्यूरो। पंजाब में अगर आप कहीं भी किसी मैरिज पैलेस में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं तो अब से वहां शराब का सेवन जरा देख कर करें नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। दरअसल पंजाब सरकार शादी समारोहों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती करने जा रही है। सरकार ने पंजाब पुलिस को विवाह समारोहों के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मैरिज पैलेसों के बाहर ही नाका लगाकर बनती कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
मैरिज पैलेसों की नाकेबंदी के आदेश जारी
पंजाब सरकार के आदेश के बाद डीजीपी गौरव यादव ने राज्य के एसएसपी को मैरिज पैलेसों की नाकेबंदी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मैरिज पैलेसों के बाहर नाकाबंदी की साप्ताहिक रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा, जिसे सरकार को भेजा जाएगा।
नतीजतन अब हर मैरिज पैलेस के बाहर पुलिसकर्मी शादियां में पहुंचने वाले मेहमानों की गाड़ियों की चेकिंग और एल्को सेंसर किट से टेस्ट करते नजर आएंगे।
पंजाब में ड्रंकन ड्राइव पर सजा लागू नहीं
पंजाब में ड्रंकन ड्राइव के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि लागू नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ड्रंकन ड्राइव के खिलाफ कड़े नियम लागू किए गए थे। इनके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह माह की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते थे। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की कैद या 15 हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ती लेकिन पूर्व कैप्टन सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू करते हुए ड्रंकन ड्राइव पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की धारा हटा दी। इसके बदले कांग्रेस सरकार ने एक नई धारा जोड़ी थी, जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।